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Thursday, June 23, 2011

भारतीय संविधान की अनुसूची

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भारतीय संविधान की अनुसूची  

1st  अनुसूची
 इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों (28 राज्य ) एवं संघ राज्यों  ( 7 ) क्षेत्रों का उल्लेख है.|

2nd अनुसूची
इसमें भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन ,भत्ते , और पेंशन आदि का उल्लेख  किया गया है |

3rd अनुसूची
 इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद- ग्रहण के समय लिए जाने वाले शपथ का उल्लेख है |

4th अनुसूची
 इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रो की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है |

5th  अनुसूची
 इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रो और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है |

6th अनुसूची
इसमें असम, मेघालय, त्रिपुराऔर मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रो के प्रशासन के बारे में प्रावधान है | 

7th  अनुसूची
इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बटवारे के बारे में दिया गया है | इसके अंतर्गत तीन सूचिया है - संघ सूची , राज्य सूची  एवं समवर्ती सूची |
Aसंघ सूची - इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती  है | संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे ; वर्तमान समय में इसमें 99 विषय है |
B -  राज्य सूची - इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सर्कार कानून बना सकती है | संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे , or Zeku में इसमें 61 विषय है |
Cसमवर्ती सूची - इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं | परन्तु कानून के विषय सामान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है | राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही  समाप्त हो जाता है | संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे , वर्तमान में इसमें 52 विषय है |

8th  अनुसूची
इसमें भारत की 22 भाषाओँ का उल्लेख किया गया है | मूल रूप से आठवी अनुसूची में 14 भाषाएँ थी , 1967 में सिन्धी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, तथा नेपाली को आठवी अनुसूची में शामिल किया गया | 2004 में मैथिली  , संथाली, डोगरी एवं बोडो को आठवी अनुसूची में शामिल किया गया |

9th  अनुसूची- 
 संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन  अधिनियम, 1951 के द्वारा जोड़ी गयी | इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है | इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है | वर्तमान में इस अनुसूची में २८४  अधिनियम है |

10th  अनुसूची
 यह संविधान में 52 वे संशोधन , 1985 के द्वारा जोड़ी गए है | इसमें दल-बदल से सम्बंधित प्रावधानों का उल्लेख है |

11th  अनुसूची
 यह अनुसूची संविधान में 73  वे संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गए है | इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किये गए है |  

12th  अनुसूची-
यह अनुसूची संविधान में 74 वे संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गए है | इसमें शहरी क्षेत्र की स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किये गए है |

1 comment:

  1. हिन्दी बांग्ला गुजराती बोडो, डोगरी  मणि मराठी।
    कोंकणी असमिया नेपाली उर्दू, सिंधी संथाली आती॥
    तमिल तेलगू कन्नड़ मलयालम,संस्कृत पंजाबी उड़िया।
    कश्मीरी मैथिली छोड़ चुके, अब पढ़ती मेरी गुड़िया॥

    संविधान द्वारा मान्यताप्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाएँ

    From book " Bhoolana Bhool jaaoge"

    Source: http://books.google.co.in/books?id=raRVq78byAUC

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